
राजपुर। आकस्मिक जाँच के दौरान ग्राम पंचायत परती प्राथमिक शाला में पदस्थ प्रभारी प्रधान पाठक बिना सूचना के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए जाने पर विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी राजपुर के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी बलरामपुर ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी अदित्य पाटनवार राजपुर, जिला बलरामपुर के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/649/ शिकायत-जॉच / 2024-25 राजपुर दिनांक 03.07.2024 के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं ग्राम पंचायत परती, राजपुर के द्वारा तैयार किये गये पंचनामा के अनुसार दिनांक 03.07.2024 को विकास खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण दौरान प्राथमिक शाला परती में पदस्थ श्री लक्ष्मी टोप्पो (प्रभारी प्रधान पाठक) सहायक शिक्षक (एल.बी.) प्रातः 10:20 बजे तक बिना किसी सूचना शाला से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये गये। लक्ष्मी टोप्पो का कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के उप नियम-3 के उल्लंघन का प्रथम दृष्ट्या दोषी पाये जाने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
निलंबन अवधि में श्री लक्ष्मी टोप्पो, का मुख्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय कुसमी, जिला बलरामपुर नियत किया जाता है। निलंबन काल में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।



