November 7, 2026 |

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पदीय कार्यों में लापरवाही बरतने पर पी.टी.आई. शिक्षिका निलंबित…

बलरामपुर। विकासखण्ड शंकरगढ़ के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डीपाडीह कला की पी.टी.आई. शिक्षक श्रीमती कंचन लता यादव के द्वारा विद्यालय के छात्र-छात्राओं के साथ गाली-गलौज, मारपीट तथा प्राचार्य के आदेश के बिना छात्र-छात्राओं से अर्थदण्ड वसूलना व समय पर स्कूल नहीं आने एवं अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरतने पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 1(एक) (दो) (तीन) एवं 3क (क) व (ग) के उल्लंघन के फलस्वरूप प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है। संभागीय संयुक्त संचालक अम्बिकापुर के द्वारा श्रीमती यादव को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9(1) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए इनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बलरामपुर में नियत किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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