November 7, 2026 |

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सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम का कड़ाई से पालन करें,,,कलेक्टर…

बलरामपुर। लोकसभा निर्वाचन 2024 को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रिमिजियुस एक्का ने जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र में निर्वाचन के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिए शासकीय/अशासकीय भवनों पर नारे लिखे जाने का कार्य, पोस्टर चिपकाये जाने का कार्य तथा विद्युत एवं टेलीफोन के खम्भां पर चुनाव प्रचार से संबंधित झण्डियां लगाई जाती है, जिसके कारण शासकीय सम्पत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 कि धारा 3 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि कोई भी जो सम्पत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि आने वाली किसी सम्पत्ति को स्याही, खड़िया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित करेगा, वह जुर्माने से जो 1000 रुपये तक है, दण्डनीय होगा तथा इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा।
     छत्तीसगढ़ सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री रिमिजियुस एक्का ने चुनाव प्रचार के दौरान यदि विभिन्न राजनैतिक दलों अथवा चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा सम्पत्ति की स्वामी की अनुज्ञा के बिना शासकीय एवं अशासकीय भवन की दीवारों पर किसी भी प्रकार के प्रचार-प्रसार के नारे लिखकर विकृत किया जाता है तथा विद्युत एवं टेलीफोन के खम्भों पर झण्डियां लगाई जाती है, अथवा पोस्टर एवं बैनर लगाकर शासकीय/अशासकीय सम्पत्ति को विकृत किया जाता है तो पोस्टर एवं बैनर हटाने तथा चुनावी नारे मिटाने के लिए जिले के प्रत्येक थाने में ‘‘लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता’’ तत्काल प्रभाव से पदस्थ करने को आदेशित किया है। दस्ते में लोक निर्माण विभाग के स्थाई गैंग के पर्याप्त संख्या में कर्मचारी रहेंगे। यह लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता क्षेत्र के टी.आई./थाना प्रभारी के सीधे देख-रेख में कार्य करेगा। इस दस्ते को सहयोग देने के लिए और स्थल पर जाकर कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए संबंधित थाने का एक सहायक उप निरीक्षक, मुख्यालय पटवारी एवं स्थानीय निकाय के कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाये। दस्ते को एक वाहन भी उपलब्ध कराया जाए जिस पर ‘‘लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता’’ का बैनर लगा होना चाहिए। यह लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता निर्वाचन की समाप्ति तक क्षेत्र के टी.आई./थाना प्रभारी के देख-रेख में अपने कार्य क्षेत्र में प्रतिदिन भ्रमण करते हुए लोक सम्पत्तियों को विरूपित होने से रोकेगा। किसी राजनैतिक दल या चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा किसी निजी सम्पत्ति को बिना उसके स्वामी के लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है, तो निजी सम्पत्ति के स्वामी द्वारा संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट कराने के बाद लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता निजी सम्पत्ति को विरूपित होने से बचाने की कार्यवाही करेगा एवं थाना प्रभारी संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर विधिवत जॉंच कर सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत करेगा। अभ्यर्थी अथवा किसी राजनैतिक दल द्वारा निजी सम्पत्ति पर चुनाव प्रचार से संबंधित कोई नारा, पोस्टर इत्यादि लगाया जाता है, तो संबंधित संपत्ति स्वामी की सहमति आवश्यक होगी। सहमति उपरान्त उपयोग किये गये सम्पत्ति संबंधित विवरण उसके द्वारा संलग्न प्रारूप (ख) के विरूपण के तीन दिवस के भीतर संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत करना होगा। थाना प्रभारी लोक सम्पत्ति विरूपण से संबंधित प्राप्त शिकायतों को पंजीबद्ध तथा शिकायत की जांच कर तथ्य सही पाये जाने पर लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करेगें। थाना प्रभारी द्वारा की गई कार्यवाही से संबंधित दैनिक प्रतिवेदन रिटर्निंग ऑफिसर/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को भेजेगें। रिटर्निंग ऑफिसर/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर संकलित कर जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजेगें। यह व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित की जाये।

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