July 22, 2026 |

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रामानुजगंज में ₹2.87 करोड़ की ज्वेलरी डकैती,,,अदालत ने पाँच आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा…

महिला आरोपी अंजनी एक्का भी दोषी, फरार आरोपियों के खिलाफ स्थायी वारंट जारी

बलरामपुर। राज्य को झकझोर देने वाली राजेश ज्वेलर्स डकैती प्रकरण में सत्र न्यायाधीश हेमंत सराफ की अदालत ने सोमवार को पाँच आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों में महिला अभियुक्त अंजनी एक्का भी शामिल है।

         मामला 11 सितंबर 2024 की दोपहर करीब 1:15 बजे गांधी चौक, रामानुजगंज स्थित राजेश ज्वेलर्स में आठ हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोल दिया था। पिस्तौल व देशी कट्टों से लैस लुटेरों ने दुकान मालिक राजेश सोनी को पिस्टल के कुंदे से मारकर घायल कर दिया और 5 किलो सोना, 7 किलो चांदी, ₹7 लाख नकद और मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए। कुल लूट की कीमत करीब ₹2.87 करोड़ आंकी गई।

        घटना के समय ग्राहक लालेश्वर गुप्ता व उनकी पत्नी शोभा गुप्ता भी दुकान में मौजूद थे, जिनसे भी सोने की चैन, अंगूठी और मोबाइल छीन लिए गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरोह के सदस्यों की पहचान की और मुख्य आरोपियों को झारखंड व छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों से गिरफ्तार किया।

        दोषी ठहराए गए आरोपी में आनंद सोनी उर्फ सोनू सोनी मोनू सोनी उर्फ राजा सोनी उर्फ बुकिंग राहुल मेहता अरविंद कुमार अंजनी एक्का इन पाँचों को भारतीय न्याय संहिता की धारा 310(6) व 311 के तहत दोषी पाया गया। मोनू सोनी को अतिरिक्त रूप से आयुध अधिनियम की धारा 25 के तहत भी दोषी ठहराया गया।

सभी आरोपियों को धारा 310(6) IPC के तहत आजीवन कारावास एवं ₹50,000 जुर्माना।धारा 311 IPC के तहत  7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹50,000 जुर्माना मोनू सोनी को आयुध अधिनियम धारा 25 के तहत 3 वर्ष का सश्रम कारावास व ₹5,000 जुर्माना।जुर्माना न देने पर क्रमशः 3 माह, 3 माह और 1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएँ साथ-साथ चलेंगी।

      पुलिस जांच में पाया गया कि अंजनी एक्का ने मुख्य आरोपी सोनू सोनी के साथ मिलकर लूट के आभूषणों को खपाने और धन को अपने खाते में रखने में सहयोग किया था। उसके बैंक खाते से ₹6,59,500 की राशि बरामद हुई, जिसे अदालत ने अपील अवधि के बाद पीड़ित राजेश सोनी को लौटाने का आदेश दिया है।

       फरार आरोपी अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर। अदालत ने अभियुक्त विक्की सिंह, रोहित कुमार सिंह, राधेश्याम कुमार उर्फ श्याम पासवान को फरार घोषित कर स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। वहीं, डबलू प्रसाद गुप्ता और रविकांत पासवान उर्फ साधू के खिलाफ जप्ती व गिरफ्तारी की कार्रवाई शेष है।

      सत्र न्यायाधीश श्री हेमंत सराफ ने फैसले में कहा की दिन-दहाड़े बाजार में हथियारों के बल पर की गई यह डकैती समाज में भय का वातावरण उत्पन्न करती है। ऐसे अपराधों पर कठोरतम दंड आवश्यक है।

       जप्त सोना 4208.7 ग्राम, चांदी 6800 ग्राम, तथा बोलेरो वाहन, मोटरसाइकिल, हथियार और अन्य वस्तुएँ न्यायालय अभिरक्षा में रखी गई हैं। शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक अशोक गुप्ता के द्वारा की गई वहीं प्रकरण की विवेचना तात्कालिक निरीक्षक रमाकांत तिवारी के द्वारा की गई थी।

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