
राजपुर/बरियों। प्रार्थी सोहरा पहाड़ी कोरवा पिता माली राम पहाड़ी कोरवा उम्र 40 वर्ष ग्राम बादा चौकी बरियों निवासी दिनांक 02.06.2024 को लिखित आवेदन दिया कि दिनांक 18.05.2024 को प्रार्थी का एक बैल गुम हो गया था। दिनांक 24.05.2024 को ग्राम भिलाईखुर्द के मानसाय पहाड़ी कोरवा, रामनिवास पहाड़ी कोरवा, बुटुल पहाड़ी कोरवा तीनों मिलकर प्रार्थी के एक काला रंग के चार दॉत का बैल (मवेशी) को काट कर खा गये हैं।

प्रार्थी के आवेदन पर पुलिस ने अपराध कायम कर विवेचना में लिया। जिसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लाल उमेद सिंह के द्वारा जिले में अवैध तस्करी पर रोक लगाने हेतु निर्देशित किया गया था जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बलरामपुर शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कुसमी ईमानुएल लकड़ा के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी बरियों उप निरीक्षक सुभाष कुजूर के नेतृत्व में मानसाय पहाड़ी कोरवा, रामनिवास पहाड़ी कोरवा, व बुटुल पहाड़ी कोरवा को दबिश देकर पकड़कर पूछताछ करने पर दिनांक 24.05.2024 को भिलाई जंगल में एक काला रंग का बैल को टॉगी के पासा से सिर में पासकर मारकर काटकर खाना स्वीकार किये।आरोपियों द्वारा गौवंश को काटकर खाना पाये जाने व आरोपियों के विरूद्ध धारा सदर का घटित होना पाये जाने पर बैल (मवेशी) का सुखा हुआ काला रंग का चमडा व सूखा हुआ मांस तथा घटना में प्रयुक्त टॉगी, गड़ासा, छुरी व लकड़ी का गुटका को आरोपियों से जप्त कर आरोपियों के खिलाफ धारा- 429 भादवि., छ.ग. कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4,6,10 एवं पशु क्रूरता अधिनियम 1960 की धारा-11 के तहत गिरफ्तार कर लिया है।
इस कार्यवाही में चौकी प्रभारी उप निरी. सुभाष कुजूर, स.उ.नि. कृपा निधान पाण्डेय, मुन्ना राम टोप्पो, प्रधान आरक्षक, अजय किस्पोट्टा, प्रदीप यादव, नागेन्द्र पाण्डेय, विजय गुप्ता, आरक्षक नरेन्द्र कश्यप, रंजीत गुप्ता, राजू कुजूर, सैनिक लक्ष्मण यादव, ज्ञानचंद प्रजापति, अर्जित प्रधान का विशेष योगदान रहा।



