November 8, 2026 |

BREAKING NEWS

बोलेरो की स्टेपनी चोरी करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार40 लाख की लागत से बना छठ घाट विवादों में,निरीक्षण के बाद भड़के सांसद चिंतामणि महाराजदीपावली पर खाद्य प्रतिष्ठानों की सघन जांच, 22 प्रतिष्ठानों से 11 नमूने परीक्षण हेतु भेजे गएश्रीमती अर्पणा दीक्षित बनीं रक्षा गौधाम फाउंडेशन की बलरामपुर जिलाध्यक्षसामरी विधायक की पहल पर शंकरगढ़ बालक हायर सेकेंडरी स्कूल को मिली नए भवन की सौगात,छात्राओं ने किया स्वागतछठ पूजा सेवा समिति अध्यक्ष चुने गए महेंद्र अग्रवाल,महापर्व के सफल आयोजन का लिया संकल्पनिजी अस्पतालों में नर्सिंग होम एक्ट के पालन की जांच,वाड्रफनगर व महावीरगंज में संयुक्त टीम ने किया निरीक्षणआमकोना व चंपानगर में जनसंपर्क समस्या निवारण शिविर,ग्रामीणों की सुनी समस्याएंडिजिटल क्रॉप सर्वे में पारदर्शिता,ग्राम सभाओं में पढ़ी जा रहीं फसल प्रविष्टियां,10 नवंबर तक होगा दावा-आपत्ति का निराकरणअवैध महुआ शराब पर आबकारी विभाग की कार्रवाई, 20 लीटर शराब व 60 किलो लाहन जप्त
कोरियाक्राइमगैजेट्सछत्तीसगढ़जशपुरपत्थलगांवबलरामपुरमनोरंजनराजनीतिलाइफस्टाइलसरगुजासीतापुरसुरजपुर

जनचौपाल में प्राप्त शिकायत पर की गई कार्रवाई,,,चैनपुर के पंचायत सचिव निलंबित…

बलरामपुर 13 फरवरी।
       जनचौपाल में जिला पंचायत सीईओ के समक्ष रिखू राम पिता भाको द्वारा ग्राम चैनपुर के पंचायत सचिव स्पात राम के विरूद्ध प्रधानमंत्री जनमन योजनांतर्गत स्वीकृत आवास हेतु प्राप्त प्रथम एवं द्वितीय किश्त की कुल राशि 01 लाख रुपये आवास बनवाये जाने हेतु लिये जाने एवं उसके पश्चात भी आवास नहीं बनाये जाने के संबंध में शिकायत किया गया।

     प्राप्त शिकायत के संबंध में मौके पर उपस्थित सरपंच ग्राम पंचायत चैनपुर एवं उपस्थित ग्रामीणों के समक्ष पंचनामा तैयार कराया गया। जिसमें पंचायत सचिव के द्वारा राशि लिये जाने के संबंध में लेख है। मौके पर उपस्थित पंचायत सचिव से भी उपरोक्त शिकायत के संबंध में लिखित स्पष्टीकरण लिया गया। पंचायत सचिव द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया कि हितग्राही रिखू राम का आवास उनके द्वारा बनाया जा रहा है। जिसका कार्य प्लिंथ लेवल तक हुआ है। साथ ही हितग्राही से 01 लाख रूपये लेना स्वीकार किया गया। इस प्रकार प्राप्त शिकायत प्रथम दृष्टया सही पाया गया है।

       स्पात राम, पंचायत सचिव का उपरोक्त कृत्य छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के नियम तीन (1) (2) (3) के विपरीत कदाचरण की श्रेणी में आता है। उनके उक्त कृत्य के लिए श्री स्पात राम को पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के नियम 4 के तहत् जिला पंचायत सीईओ के द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनका मुख्यालय जनपद पंचायत कुसमी में संलग्न किया गया है।निलंबन अवधि में श्री स्पात राम को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

Related Articles

Check Also
Close
error: Content is protected !!