
09 जनवरी तक कर सकते हैं दावा आपत्ति
बलरामपुर, 02 जनवरी। संचालनालय, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना विकास के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत अपात्र हितग्राहियों के नाम विलोपन संबंधी मार्गदर्शिका प्रेषित की गई है। जिसके परिपालन में भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-26 हेतु प्राप्त लक्ष्य के अंतर्गत विभिन्न कारणों से अपात्र पाए गए हितग्राहियों के नामों के विलोपन की कार्यवाही की जानी है।
जनपद पंचायतों से जनगणना 2011 सूची एवं आवास 10 आधारित स्थायी प्रतिक्षा सूची (पीडब्लूएल) से विभिन्न कारणों का उल्लेख करते हुए 4668 अपात्र हितग्राहियों का नाम विलोपन हेतु जिला पंचायत कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है एवं हितग्राहियों का नाम आवास प्लस पोर्टल से विलोपन (रिमाण्ड) हेतु आवश्यक दस्तावेज अपलोड की जा रही है।
जनपद पंचायत से प्राप्त सूची के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत स्थायी प्रतिक्षा सूची (पीडब्लूएल) से 4668 (बलरामपुर-917, कुसमी-988, राजपुर-532, रामचन्द्रपुर-825, शंकरगढ़-448, वाड्रफनगर-958) अपात्र हितग्राहियों का नाम संबंधित जनपद पंचायत के सूचना पटल पर प्रकाशित की गई है। यदि किसी हितग्राही अथवा व्यक्ति विशेष को आपत्ति हो तो जिला पंचायत कार्यालय में 09 जनवरी 2026 तक दावा आपत्ति प्रस्तुत किया जा सकता है। दावा आपत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में हितग्राहियों का नाम आवास प्लस पोर्टल से विलोपन (रिमाण्ड) की कार्यवाही पूर्ण कर ली जायेगी।



